Posted by admin on 2024-06-24 15:40:32 | Last Updated by admin on 2024-07-03 05:46:29
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नई दिल्ली: भारतीय रेलवे द्वारा सेवाओं में लापरवाही के चलते एक यात्री को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस मामले में उपभोक्ता आयोग ने रेलवे को यात्री को 1.08 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह फैसला एक अहम कदम है जो रेलवे के कर्तव्यों और यात्रियों की सुरक्षा को लेकर उसकी जिम्मेदारियों पर प्रकाश डालता है।
घटना जनवरी 2016 की है, जब शिकायतकर्ता मालवा एक्सप्रेस के आरक्षित कोच में यात्रा कर रहे थे। यात्रा के दौरान, झांसी और ग्वालियर के बीच कुछ अनधिकृत यात्रियों ने उनका बैग चोरी कर लिया, जिसमें करीब 80,000 रुपये का कीमती सामान था। शिकायतकर्ता ने रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था में कमी का आरोप लगाया और जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में मामला दर्ज किया।
आयोग, जिसमें अध्यक्ष इंदर जीत सिंह और सदस्य रश्मि बंसल शामिल हैं, ने पाया कि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना रेलवे का कर्तव्य है। आयोग ने कहा कि शिकायतकर्ता ने अपनी यात्रा नई दिल्ली से शुरू की और इंदौर पहुंचने तक जारी रही, इस वजह से आयोग को इस मामले की सुनवाई करने का अधिकार है।
रेलवे की ओर से तर्क दिया गया था कि शिकायतकर्ता ने अपने सामान के प्रति लापरवाही बरती और सामान बुक नहीं किया गया था। लेकिन आयोग ने इस तर्क को खारिज कर दिया और कहा कि शिकायतकर्ता को एफआईआर दर्ज करने के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आयोग ने कहा, "जिस तरह से यह घटना घटी और कीमती सामान चोरी हो गया, शिकायतकर्ता ने एफआईआर दर्ज कराने के लिए अधिकारियों के पास जाने का प्रयास किया, जिससे उसे काफी असुविधा और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा।"
आयोग ने रेलवे के खिलाफ लापरवाही और सेवाओं में कमी के आरोपों को सही ठहराया। "अगर रेलवे या उसके कर्मचारियों की ओर से सेवाओं में कोई लापरवाही या कमी नहीं होती, तो इस प्रकार की घटना नहीं घटती," आयोग ने कहा। इसके साथ ही, आयोग ने 80,000 रुपये के नुकसान के लिए मुआवजा देने का आदेश दिया, साथ ही 20,000 रुपये का हर्जाना और मुकदमे की लागत के लिए 8,000 रुपये का मुआवजा भी दिया।
इस फैसले से यात्रियों की सुरक्षा और रेलवे की सेवाओं की गुणवत्ता पर एक महत्वपूर्ण संदेश जाता है। उपभोक्ता आयोग का यह निर्णय निश्चित रूप से अन्य यात्रियों के लिए भी एक मिसाल कायम करेगा।
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